Edited By prince,Updated: 28 Apr, 2021 03:05 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड की जांच रद्द किए जाने के बाद अब फरीदकोट की अदालत ने भी इस मामले में नामजद व्यक्तियों पर अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
फरीदकोट : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड की जांच रद्द किए जाने के बाद अब फरीदकोट की अदालत ने भी इस मामले में नामजद व्यक्तियों पर अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
बचाव पक्ष के वकील गुरसाहब सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिनों माननीय हाईकोर्ट की तरफ से कोटकपूरा गोलीकांड मामले में कुंवर विजय प्रताप की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया था। जिसके आधार पर फरीदकोट अदालत ने मामले में नामजद किए गए व्यक्तियों पर कार्रवाई करने से इंकार करते हुए मामले पर रोक लगा दिया है। फरीदकोट की अदालत में इस मामले पर अगली पेशी 18 मई निर्धारित की गई थी।
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एक तरफ अदालत के इस फैसले से इस मामले में नामजद व्यक्तियों को राहत पहुंची है वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर संघर्ष कर रही सिक्ख जत्थेबंदियों को गहरा झटका लगा है। इस मामले में पंजाब के पूर्व डी.जी.पी सुमेध सिंह सैनी व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल समेत 7 अधिकारियों को नामजद किया गया था।
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गौरतलब है कि 9 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी व गोलीकांड के लिए बनी विशेष जांच टीम तथा उनके द्वारा मामले पर तैयार की गई रिपोर्ट को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार को नई जांच टीम गठित करने का हुक्म भी दिया था।
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