Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2025 10:37 AM

इस योजना का उद्देश्य गांवों के आवासीय क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राईट बनाना एवं जी.आई.एस. नक्शे बनाना है।
चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे या लाल लकीर के अंदर आने वाले प्लाटों के कब्जाधारियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए राज्य में ‘मेरा घर मेरे नाम’ (स्वामित्व) योजना लागू की जा रही है। यह योजना अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी। मुंडिया ने पंजाब विधानसभा में अमरगढ़ से विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जणमाजरा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वामित्व एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों की लाल लकीर के अंदर आने वाली संपत्तियों का अधिकार उनके मालिकों को प्रदान करना है।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गांवों के आवासीय क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राईट बनाना एवं जी.आई.एस. नक्शे बनाना है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2021 में पंजाब आवासीय (रिकॉर्ड ऑफ राईट) अधिनियम और नियम लागू किया गया है, जो इस योजना के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकार्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। जी.आई.एस. नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके तैयार किए गए हैं। इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर/पोर्टल विकसित किया गया है।
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