पंजाब के इस जिले में शादी समारोह को लेकर लगी पाबंदी, जारी हुए Order

Edited By Vatika,Updated: 12 May, 2025 04:32 PM

ban in punjab district

जिसके कारण इनके संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

फरीदकोट: जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर शादी समारोहों व धार्मिक समारोहों के दौरान आम जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी, जिसमें आतिशबाजी व चाइनीज पटाखे आदि शामिल हैं, फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत सरकार व पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफैंस एक्ट 1968 के तहत मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि आतिशबाजी, जिसमें बम व पटाखे शामिल हैं, का उपयोग आम जनता द्वारा शादी समारोह और धार्मिक समारोहों के दौरान बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन पटाखों से उत्पन्न शोर से आम जनता में भय पैदा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जिसके कारण इनके संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

 

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