Edited By Neetu Bala,Updated: 22 Feb, 2024 03:58 PM
पी.एस.पी.सी.एल. ने बिजली की ज्यादा खपत करने वाली हैवी इंडस्ट्री को 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर लगवाने का नोटिस जारी किया है।
पंजाब डेस्कः पी.एस.पी.सी.एल. ने बिजली की ज्यादा खपत करने वाली हैवी इंडस्ट्री को 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर लगवाने का नोटिस जारी किया है। पावरकॉम ने स्पष्ट कर दिया है यदि 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर नहीं लगवाए गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि पावरकॉम ने आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, क्लोरो एल्कलाइन यूनिट्स, बिलेट हीटर्स, सरफेस हार्डिनिंग मशीन, इलैक्ट्रोलाइटिक प्रोसैस इंडस्ट्रीज, इलैक्ट्रोस्लैग रिफाइनिंग एंड मल्टिंग प्रोसैसस व अन्य भारी उद्योगों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 30 सितंबर तक जुर्माने की राशि को पावरकॉम ने दो स्लैबों में बांटा है जबकि एक अक्तूबर से इंडस्ट्री से भारी भरकम जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
जिक्र योग्य है कि पावर क्वालिटी मीटर लगाने में इंडस्ट्री को भारी भारी खर्चा करना पड़ता है। जिस कारण इंडस्ट्री पावर क्वालिटी मीटर लगाने का लंबे समय से विरोध कर रही है। पावरकॉम ने पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर न लगाने वालों को 31 मार्च के बाद कुल खपत का 10 फीसदी जुर्माना देना था, लेकिन अब सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करके इंडस्ट्री को कुछ राहत दी है।
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बता दें कि पावर क्वालिटी मीटर लगाने की डैडलाइन अब भी 31 मार्च ही है। 31 मार्च के बाद जुर्माना की राशि वसूलने के शैडयूल को ही बदला गया है। पावरकॉम इंडस्ट्री को 31 मार्च के बाद 15 दिन के बीच नोटिस भेजेगा, अगर तब भी मीटर नहीं लगाया गया होगा तो 50 रुपए प्रति केवीए प्रतिमाह जुर्माना वसूला जाएगा। 30 जून के बाद यह राशि 80 रुपए प्रति केवीए प्रतिमाह हो जाएगी। 30 सितंबर तक भी अगर पावर क्वालिटी मीटर नहीं लगाया जाता तो 1 अक्तूबर से इंडस्ट्री से कुल बिल की राशि का 10 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा।
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