Edited By Vatika,Updated: 01 May, 2024 10:32 AM
जिस रोड पर विज्ञापनबाजी लगाने की मंजूरी देने का नगर निगम का कोई अधिकार नही है।
लुधियाना ( हितेश) : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नगर निगम को बडा झटका दिया है। जिसके तहत एलिवेटेड रोड के एरिया में विज्ञापनबाजी की मंजूरी देने से इंकार कर दिया गया है। इस संबंधी कमिश्नर को जारी की गई लेटर में एन एच ए आई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने नगर निगम द्वारा विज्ञापनबाजी के लिए लगाए गए टेंडर में समराला चौक से फिरोजपुर रोड तक बने एलिवेटेड रोड के पिल्लरों पर भी होर्डिंग लगाने का जिक्र होने का मुददा उठाया है।
एन एच ए आई के मुताबिक यह टेंडर लगाने से पहले नगर निगम द्वारा कोई मंजूरी नही ली गई। हालांकि नगर निगम द्वारा इस संबंध में एक लेटर एन एच ए आई को भेजकर एलिवेटेड रोड का हिस्सा ट्रांसफर करने की मांग की गई है। लेकिन एन एच ए आई ने यह कहकर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है कि एलिवेटेड रोड का निर्माण उनके द्वारा किया गया है और इससे पहले एलिवेटेड रोड का यह हिस्सा 2019 में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एन एच ए आई को ट्रांसफर हो चुका है, जिस रोड पर विज्ञापनबाजी लगाने की मंजूरी देने का नगर निगम का कोई अधिकार नही है।
इन गाइडलाइंस का दिया गया है हवाला
एन एच ए आई द्वारा एलिवेटेड रोड के एरिया में विज्ञापनबाजी की मंजूरी न देने के लिए मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट की 2016 में जारी गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। जिसके मुताबिक एन एच ए आई पर विज्ञापनबाजी लगाने से राहगीरों का ध्यान भटकने की सूरत में हादसा होने का खतरा है, जिसके मद्देनजर रोड सेफ्टी के लिए विज्ञापनबाजी की मंजूरी नही दी जा सकती है।