Edited By Kamini,Updated: 31 Mar, 2022 08:40 PM

पंजाब सरकार की तरफ से बिजली दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से 2023 तक बिजली की पुरानी ...........
चंडीगड़: पंजाब सरकार की तरफ से बिजली दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से 2023 तक बिजली की पुरानी दरें ही लागू करने का फैसला किया है। यह दरें घरेलू खप्तकारों 2 किलोवाट तक के लिए जारी की गई हैं। 300 से अधिक यूनिटों पर 7.30 रुपए, 0-100 यूनिट पर 3.49 रुपए, 100-300 रुपए 5.84 रुपए बताए गए है। फिलहाल कांग्रेस सरकार के समय वाली दरें ही लागू की गई हैं इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 300 यूनिट माफ बारे अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार दौरान सरकार बनते ही पहली 300 यूनिट माफ करने का ऐलान किया था जिस बरे कोई फैसला नहीं लिया गया। यह रेट पूरे साल के लिए तय कर दिए गए हैं।
पंजाब राज्य बिजली रैगूलेटरी कमिशन द्वारा 31.3.2022 के आदेशों तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ/शुल्क के साथ टैरिफ आदेश जारी किए हैं। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागू टैरिफ/शुल्कों की तुलना वित्तीय वर्ष 2020-21 के साथ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कारगुजारी समीक्षा (ए.पी.आर.) और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) तथा पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.टी.सी.एल.) की एग्रीगेट रैवीन्यू रिक्योरमैंट (ए.आर.आर.) निरधारित की है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग ने पी.एस.पी.सी.एल. का ए.आर.आर. 36237.65 करोड़ रुपए निरधारित किए हैं जिसमें पी.एस.टी.सी.एल. का 1492.56 करोड़ रुपए का ए.आर.आर. शामिल है जिसकी वसूली टैरिफ के जरिए की जाएगी। घोषित टैरिफ से नैट सरपल्स नियमित करने के बाद चालू वर्ष के लिए कुल राजस्व 36149.60 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 88.05 करोड़ रुपए के बकाया अंतर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय नियमित किया जाएगा।
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