Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2025 06:20 PM
पंजाब में IELTS सेंटरों पर कार्रवाई सामने आई है। तुरन्त प्रभाव से लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
नवांशहर : पंजाब में IELTS सेंटरों पर कार्रवाई सामने आई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत नियम 2013 के तहत धारा 6 (1) (जी) के तहत सैंटरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इनमें जसवीर कौर पुत्री मोहन सिंह निवासी गांव सोना तहसील नवांशहर को जारी किया गया लाइसेंस नंबर (248 एमए/एमसी2 दिनांक 26-02-2024) फर्म ' IELTS हब', दूसरी मंजिल, श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, चंडीगढ़ रोड, नवांशहर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके अलावा परमजीत कौर धालीवाल पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव दुर्गापुर तहसील नवांशहर को जारी गया गया लाइसेंस नंबर 202/एमए/एमसी2 दिनांक 05-05-2022, फर्म 4 वे IELTS सट्डी सैंटर, लौंगिया काम्पलैकेस, राहों रोड, नजदीक ट्रक वर्कशॉप, नवांशहर को प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि उक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा लाइसेंस रद्द करने के लिए दिए गए आवेदन और वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोनों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम/नियमावली के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी अपने अथवा अपनी फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से उत्तरदायी होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
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