पंजाब के इस जिले में स्वाइन फीवर से मचा हड़कंप, प्रशासन हाई अलर्ट पर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Sep, 2025 12:46 AM

a major crisis looms over this district of punjab

पशुपालन विभाग के निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में, जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर तहसील के भोरा गाँव में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग पाए जाने के बाद, भोरा गाँव में उपरिकेंद्र के आसपास के 0-1 किमी के क्षेत्र को 'संक्रमित...

नवांशहर  (ब्रह्मपुरी):- पशुपालन विभाग के निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में, जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर तहसील के भोरा गाँव में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग पाए जाने के बाद, भोरा गाँव में उपरिकेंद्र के आसपास के 0-1 किमी के क्षेत्र को 'संक्रमित क्षेत्र' और 0-10 किमी के क्षेत्र को 'निगरानी क्षेत्र' घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने संक्रमित क्षेत्र के बाहर अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि शहीद भगत सिंह जिले की सीमा के भीतर सुअर पालन में लगे सभी प्रकार के व्यक्ति अफ्रीकी स्वाइन बुखार प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने और क्षेत्र के बाहर से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करेंगे। इसी प्रकार, सुअरों के सभी प्रकार के आवागमन और जिले की सीमा के साथ लगते राज्यों और जिलों से सुअर और सुअर उत्पादों को लाने या लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी जीवित/मृत सुअर (जंगली सूअर, सुअर का मांस, सुअर का चारा, सुअर पालन के किसी भी उपकरण और मशीनरी आदि) को प्रभावित क्षेत्र से बाहर ले जाने या क्षेत्र के बाहर से प्रभावित क्षेत्र में लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा अफ्रीकी स्वाइन बुखार प्रभावित सुअर या सुअर उत्पादों को बाजार में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 23 नवंबर, 2025 तक लागू रहेगा।


 

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