Edited By Vatika,Updated: 06 Dec, 2023 12:17 PM

अगर कोई भी नाबालिग लडक़ा या लड़की शादी करता है तो इनके दोनों परिवारों के अलावा शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया जाता है।
तरनतारन(रमन): जिले में 1 नाबालिगा के होने जा रहे बाल विवाह को जिला प्रशासन द्वारा रोका गया है। प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचते हुए बनती कार्रवाई शुरु की। गौरतलब है कि सातवीं क्लास की नाबालिग छात्रा को 27 वर्षीय नशेड़ी के साथ शादी के बंधन में बांधा जा रहा था। इस शादी को रोकते हुए प्रशासन ने नाबालिगा की प्रति माह 4 हजार रुपए स्पांसरशिप शुरु करवा दी है।
जानकारी के अनुसार विधानसभा हलका पट्टी के अधीन आते 1 गांव की निवासी 14 वर्षीय नाबालिगा की इसके परिजनों द्वारा गरीबी के चलते 27 वर्षीय लडक़े के साथ शादी तय कर दी गई। नाबालिगा फिलहाल सातवीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। जबकि वर्कशाप में काम करने वाला लडक़ा नशा करने का आदी था। इन दोनों की 15 दिसम्बर को शादी होने वाली थी। इस बाल विवाह की गुप्त सूचना बाल सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार को प्राप्त हुई। पूरा मामला डी.सी. संदीप कुमार तक पहुंचने पर जारी आदेशों के बाद जिला बाल सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने नाबालिगा के परिजनों के साथ संपर्क करते हुए जानकारी प्राप्त की। जानकारी देते हुए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नाबालिगा काफी ज्यादा डर चुकी थी।
जो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, परंतु इसके माता-पिता द्वारा जबरदस्ती अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी गई। जब नाबालिगा के परिजनों को कानूनी नियमों से अवगत करवाया गया। तब शादी का पूरा प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। डी.सी. द्वारा नाबालिग लडक़ी की परवरिश के लिए 4 हजार रुपए प्रति माह स्पांसरशिप शुरु कर दी गई है। उधर, लडक़े के परिजनों के साथ संपर्क करते हुए इनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। गांव के सरपंच व पुलिस कर्मियों को बच्ची का लगातार ध्यान रखने के लिए बोला गया है। दोनों परिवारों को समझाया गया है कि शादी के लिए सरकार द्वारा लडक़े की उम्र 21 साल व लडक़ी की उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। अगर कोई भी नाबालिग लडक़ा या लड़की शादी करता है तो इनके दोनों परिवारों के अलावा शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया जाता है।
जरुरत पडऩे पर दर्ज होगा केस
डी.सी. संदीप कुमार का कहना है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। नाबालिगा की शादी का मामला सामने आने पर बनती कार्रवाई करवा दी गई है। अब नाबालिगा की पढ़ाई लगातार जारी रहेगी। इसके बावजूद भी अगर नाबालिगा की शादी करवाने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करवाया जाएगा।