सावधान! नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को दिया तो हो सकता है तगड़ा जुर्माना

Edited By Urmila,Updated: 08 Jul, 2024 06:55 PM

be careful if you allow minor children to drive you may face a hefty fine

डी.एस.पी करनैल सिंह ने बताया कि चैकिंग के दौरान समूह व्हीकल चालकों को अपने-अपने व्हीकलों के सभी दस्तावेज मुकम्मल रखने के लिए कहा गया।

पटियाला (बलजिन्द्र) : एस.एस.पी. वरुण शर्मा के दिशा-निर्देशों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाई गई सड़क सुरक्षा संबधी मुहिम के अंतर्गत आज डी.एस.पी. करनैल सिंह के नेतृत्व में जिला पटियाला में अलग-अलग प्वाइंटों पर स्पैशल नाकाबंदी करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के चालान किये गए। 

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डी.एस.पी करनैल सिंह ने बताया कि चैकिंग के दौरान समूह व्हीकल चालकों को अपने-अपने व्हीकलों के सभी दस्तावेज मुकम्मल रखने के लिए कहा गया। इस के इलावा ट्रैफिक चैकिंग के दौरान यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र से कम बच्चों को दो पहियां/ चार पहिया वाले वाहन चलाने के लिए नहीं देगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे को व्हीकल चलाने के लिए देगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199- ए और 199-बी के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के माता-पिता खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसमें उन को तीन साल की कैद और 25 हजार जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी से दो पहिया/ चार पहिया व्हीकल मांग कर भी चलाता है तो उस व्हीकल मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जो आम वाहन चालक और पब्लिक के व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें जिससे ट्रैफिक सुचारू ढंग के साथ चल सके।

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