हत्या तथा मारपीट का मामला, 4 आरोपियों को मिली सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 11 Feb, 2023 10:37 AM

murder and assault case 4 accused got strict punishment

जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने लडाई झगड़े के मामले में दोषी पाए 4 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है

नवांशहर : जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने लडाई झगड़े के मामले में दोषी पाए 4 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला व सैशन जज कमलजीत सिंह बाजपा ने थाना बंगा के आधीन 2016 में दर्ज हुए लड़ाई-झगडे के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए चरणजीत कुमार उर्फ बगगा पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव महिरमपुर,रजिन्दर सिंह पुत्र सोहन लाल, मदनलाल पुत्र हरभजन सिंह तथा सोहन सिंह लाल पुत्र रतन चंद पुत्र फेरू राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

शिकायतकर्त्ता की ओर से आरोपियों पर लगाए गए दोष सिद्ध होने पर दोषी पाए जाने के उपरान्त जिला व सैशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि दोषों में सिद्ध हुआ है कि दोषियों ने इरादतन सुच्चा राम तथा कमलजीत कुमार को गहरी चोटें पहुंचाई हैं। रजिन्दर सिंह द्वारा मारी गई जानलेवा चोटों के चलते कमलजीत कुमार को अपने प्राण गवाने पड़े जिसके चलते मिसल पर मौजूद सबूतों को सावधानी से मूल्यांकन करने तथा दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों की कदर करते हुए आरोपियों पर लगाए दोष सिद्ध हुए है।

यहां वर्णनीय है कि शिकायकर्त्ता की मिठाईयों की दुकान पर शुरुआती तकरार के उपरान्त मामला रफा-दफा हो गया था परन्तु वहां उपस्थित दोषियों ने सिविल अस्पताल बंगा में शिकायतकर्त्ता पक्ष पर मारू हथियारों से लैस हो कर हमला करके कमलजीत कुमार की हत्या तथा शिकायतकर्त्ता सुच्चा राम को घायल कर दिया।

जिला व सैशन जज ने बताया कि अपराध की गंभीरता तथा प्रवृति को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को धारा 302,324,506 तथा 34 आई.पी.सी. के तहत उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोषी चरणजीत कुमार को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना,326 के तहत तीन वर्ष की सखत कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना,324 के तहत 1 वर्ष की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा 323 व 506 के तहत 6-6 महीने की कैद व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के दोषी रजिन्दर सिंह मदन लाल तथा सोहन लाल को भी विभिन्न धाराओें के तहत उम्र कैद सहित विभन्न सजाएं सुनाते हुए जुर्माना लगाया गया है।

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