Edited By Vatika,Updated: 17 Mar, 2023 12:01 PM

अब निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू के निर्देशों के तहत प्राॅपर्टी टैक्स न भरने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सख्ती करनी शुरू कर दी है।
मोगा(गोपी राऊके): नगर निगम द्वारा शहर के दुकानदारों व कारोबारियों को समय पर प्राॅपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा की गई अपीलों-दलीलों के लगातार बेअसर रहने के बाद आखिरकार नगर निगम मोगा के अधिकारियों ने अब निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू के निर्देशों के तहत प्राॅपर्टी टैक्स न भरने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सख्ती करनी शुरू कर दी है।
इस अवसर पर अध्यक्ष सेवक राम फौजी, सर्बजीत सिंह मान, रितेश कपूर इंस्पैक्टर, सुनील कुमार सुपरवाइजर ने बताया कि कोटपकूरा बाईपास के नजदीक स्थित एक मोटर व्हीकल की प्रापर्टी को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राॅपर्टी टैक्स की बकाया राशि न जमा करवाने के कारण नगर निगम की प्रापर्टी शाखा द्वारा संबंधित कारोबारियों को कई दफा नोटिस भी निकाले गए थे। उन्होंने कहा कि शहर में मुनियादी भी करवाई गई थी परन्तु फिर भी जब दुकानदारों द्वारा टैक्स भरने की कवायद शुरू न की तो आखिरकार अब सख्ती करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि तुरंत बकाया राशि जमा करवाई जाए।
31 तक टैक्स जमा न करवाने पर होगा जुर्माना : कमिश्नर
इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि जिन शहर वासियों ने अभी तक घरेलू व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वह अपना प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम में 31 मार्च तक जमा करवा दें। अगर 31 मार्च के बाद कोई भी प्रोपर्टी मालिक जिसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और इमारतों को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा की नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए विशेष काऊंटर लगाए गए हैं। यह काऊंटर छुट्टी वाले दिन भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करवाया वह बिना जुर्माने के 31 मार्च तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।