Edited By Kalash,Updated: 04 May, 2024 11:44 AM
नगर निगम द्वारा जालंधर बाइपास के नजदीक स्थित शराब के ठेके पर की गई सीलिंग की कार्रवाई 24 घंटे में दम तोड़ गई है।
लुधियाना (हितेश): नगर निगम द्वारा जालंधर बाइपास के नजदीक स्थित शराब के ठेके पर की गई सीलिंग की कार्रवाई 24 घंटे में दम तोड़ गई है। इस मामले में जोन ए की बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिमों द्वारा जालंधर बाइपास के नजदीक स्थित एक पुरानी बिल्डिंग में शेड के स्ट्रक्चर के रूप में खोले गए शराब के ठेके को यह कहकर सील कर दिया गया था कि इसके लिए पहले नगर निगम से मंजूरी नहीं ली गई।
इस ठेके के निर्माण के दौरान पार्किंग व हाऊस लेन के लिए जगह न छोड़ने सहित ठेकेदार द्वारा नेशनल हाइवे अथारिटी से एन.ओ.सी. लेने की जरूरत नहीं समझी गई। इससे रेवेन्यू के नुकसान के साथ नियमों का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए शराब के ठेके को सील कर दिया गया लेकिन नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई की कुछ देर बाद हवा निकल गई, जिसके लिए सिफारिश के साथ उपर तक के अधिकारियों से सेटिंग होने की चर्चा सुनने को मिल रही है। इस संबंध में ए.टी.पी. मदनजीत बेदी का कहना है कि शराब के ठेके के मालिकों दुआरा फीस जमा करने के लिए लिखित रूप में दिया गया है, जिसके आधार पर सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर सील खोली गई है।
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