Edited By Urmila,Updated: 17 May, 2024 12:46 PM
रख बाग में कमर्शियल गतिविधियों के आरोप में कंपनी पर जुर्माना लगेगा, यह निर्देश एन जी टी द्वारा दिए गए हैं।
लुधियाना (हितेश) : रख बाग में कमर्शियल गतिविधियों के आरोप में कंपनी पर जुर्माना लगेगा, यह निर्देश एन जी टी द्वारा दिए गए हैं। इस मामले में एन जी ओ के सदस्यों द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस दर्ज किया गया है कि नगर निगम द्वारा 2017 के दौरान जिस कंपनी को रख बाग की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके द्वारा कमर्शियल गतिविधियां की जा रही हैं।
इस केस की सुनवाई के दौरान नगर निगम द्वारा रख बाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उलट ग्रीन बेल्ट की जगह में बनाए गए पक्के स्ट्रक्चर हटा दिए गए और कैफे बंद करवा दिया है।
इसके अलावा एन जी ओ द्वारा मुददा उठाया गया है कि कंपनी को सी एस आर के फंड में से कायाकल्प के लिए रख बाग सौंपा गया था, लेकिन वहां झूले लगाकर कैफे खोल दिया गया जिसका मुनाफा एक कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। इसके मद्देनजर एन जी टी द्वारा कंपनी पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है और नगर निगम को ग्रीन बेल्ट की जगह में बने स्ट्रक्चर 3 महीने के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को लागू करवाने के लिए पी पी सी बी के मेंबर सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई गई है।
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