Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Sep, 2019 10:21 AM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को टांडा थाने के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी
होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को टांडा थाने के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी जयपाल पुत्र जगतराम निवासी गांव खरल खुर्द को दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना न देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने दोषी जयपाल को धारा 363 में दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 10 हजार नकद जुर्माना और 366 में भी 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अदालत परिसर में अदालत के फैसले की जानकारी देते उप जिला अटॉर्नी तरेन्द्र सिंह ग्रेवाल ने बताया कि नए कानून के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़े कानून का प्रावधान है। आज अदालत के फैसले के अनुसार दोषी जयपाल को तीनों ही मामलों में सजा सुनाई गई है। जेल में रहने के दौरान दोषी जयपाल की तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
21 अगस्त 2018 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि टांडा थाने के एक गांव में 15 अगस्त 2018 की रात को आरोपी जयपाल नाबालिगा को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। अगले दिन 16 अगस्त को पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी जयपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 21 अगस्त को आरोपी जयपाल के साथ ही नाबालिगा को भी बरामद कर लिया था। मैडीकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयपाल के खिलाफ धारा 363, व 366 में धारा 376 (3) को भी जोड़ दिया था।