Edited By swetha,Updated: 12 Sep, 2019 11:00 AM
नैशनल हाईवे पर रोष धरना देने व यातायात अवरुद्ध करने वाले धरनाकारियों के विरुद्ध पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पठानकोट(शारदा): नैशनल हाईवे पर रोष धरना देने व यातायात अवरुद्ध करने वाले धरनाकारियों के विरुद्ध पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार पानी की समस्या को लेकर दर्जनभर लोग एकाएक हाईवे पर आ डटे व धरने पर बैठ गए, जिससे दोनों दिशाओं में वाहनों का जाम लग गया। इस पर पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करके जाम खुलवाया। थाना प्रभारी नंगलभूर दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की छानबीन कर 4 लोगों को बाई नेम तथा दर्जन के करीब लोगों विरुद्ध प्राथमिकी नं.-39 भ.दं.सं. की धारा 143, 145, 147, 283 सहित नैशनल हाईवे एक्ट 1956, 8 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में गगनदीप, शेर सिंह, राजकुमार व अमन बैंस निवासी गांव भूर शामिल हैं।
थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि पिछले 3-4 दिनों से उक्त गांव में पेयजल किल्लत की समस्या बनी हुई थी, जिसे हल करने की कवायद की जा रही थी। मेरी जानकारी के अनुसार संबंधित सरपंच प्रतिदिन भारी राशि व्यय करके पानी की टंकी मंगवाकर लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले कल जब मोटर ठीक होकर आई तो उसे जब लगाया तो वह शॉर्ट हो गई। जिससे पुन: ठीक करवाकर आज चालू कर दिया जाएगा, परन्तु आज स्थानीय निवासियों में कुछ लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया तथा उन्होंने आक्रोषित होकर हाईवे को जाम कर दिया जोकि कानून के अनुसार पूरी तरह गलत है। दिशा-निर्देशों के अनुसार हाईवे को जाम नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों ने दूरस्थ स्थानों की ओर जाना होता है। अगर प्रदर्शनकारियों ने अपना रोष ही प्रकट करना था तो निर्धारित स्थान पर करते न कि हाईवे पर।