पंजाब में वाहनों के लिए नए जारी हुए नए Orders, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक...

Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2025 12:52 PM

punjab vehicle new order

मेन बाजार में सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी

मोगा : एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेस कम एडीशनल डिप्टी कमिश्नर मोगा चारूमिता ने धारा 144 के तहत लोक हित को ध्यान में रखकर कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन पाबंदियों बारे जानकारी देते हुए एडीशनल मैजिस्ट्रेट चारूमिता ने कहा कि मोगा शहर के मेन बाजार में सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी होगी। यह वाहन जी.टी. रोड द्वारा वाया गांधी रोड, रेलवे रोड, प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर-09 द्वारा देव होटल चौक जाया करेंगे।

इसी तरह मोगा शहर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कच्ची खूही खोदने पर पाबंदी आदेश लागू किए हैं। क्योंकि कच्ची खूही खोदने के चलते कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं तथा कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं।  एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने गांवों व शहरों में ठीकरी पहले लगाने के आदेश जारी करते कहा कि ठीकरी पहरा लगवाने के लिए गांव में गांव का सरपंच व शहरी इलाके में अपने-अपने वार्ड के पार्षद को जिम्मेवारी देने के लिए कहा गया है।

उन्होंने रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखे चलाने पर भी पाबंदी आदेश लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अगर किसी ने लाउड स्पीकर चलाना है तो वह सुबह 6 बजे तक वह केवल उप मंडल मैजिस्ट्रेट की मंजूरी उपरांत ही चलाया जा सकेगा।  यह आदेश सारे संस्थानों पर लागू किए गए हैं। मैरिज पैलेसों में लाऊड स्पीकरों की आवाज मैरिज पैलेसों के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी अवहेलना होगी तो संबंधित आरकेस्ट्रा, डी.जे., मैरिज पैलेस आदि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!