Edited By Kalash,Updated: 27 Jan, 2025 11:46 AM
युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में मोहाली कोर्ट ने 3 शूटरों सज्जन सिंह उर्फ भोलू, अनिल कुमार उर्फ लठ और अजय कुमार उर्फ लेफ्टी को आरोपी करार दिया है।
मोहाली : युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में मोहाली कोर्ट ने 3 शूटरों सज्जन सिंह उर्फ भोलू, अनिल कुमार उर्फ लठ और अजय कुमार उर्फ लेफ्टी को आरोपी करार दिया है। मामले की अगली सुनवाई आज यानि 27 जनवरी को तय की गई है। अदालत आज आरोपियों को सजा सुनाएगी। मटौर थाना पुलिस ने इस हत्याकांड संबंधी आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए कुल 6 आरोपियों को नामजद किया था। गौरतलब है कि विक्रमजीत सिंह उर्फ मिड्डूखेड़ा श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव मिद्दूखेड़ा का रहने वाला था और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई के दौरान ही युवा नेता के रूप में अकाली दल में शामिल हुआ था।
गोलियां मार कर की गई थी हत्या
विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या 7 अगस्त 2021 को उस समय कर दी गई थी। वह अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के पास गया था। वह दफ्तर से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा तो नकाबपोश व्यक्ति उसके पास आये। उन्होंने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। विक्की ने भागने की पूरी कोशिश की और वह लगभग एक किलोमीटर तक दौड़ा। हमलावरों ने उसका पीछा करना जारी रखा। इस दौरान विक्की की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के अगले दिन बंबीहा गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली। शुरुआती जांच में बंबीहा गैंग चलाने वाले लक्की पटियाल का नाम सामने आया था।
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