ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा फैसला, School Buses को लेकर जारी किए ये आदेश

Edited By Paras Sanotra,Updated: 01 Oct, 2023 02:22 PM

transport authority issued new orders for school buses

यू.टी. प्रशासन ने शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई.वी.) नीति लागू की थी जिसके तहत ही राज्य परिवहन प्राधिकरण शहर में डीजल से चलने वाली स्कूल बसों, पर्यटक और फैक्ट्री बसों की रजिस्ट्रेशन अक्टूबर महीने के मध्य तक बंद कर सकता है।

चंडीगढ़: यू.टी. प्रशासन ने शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई.वी.) नीति लागू की थी जिसके तहत ही राज्य परिवहन प्राधिकरण शहर में डीजल से चलने वाली स्कूल बसों, पर्यटक और फैक्ट्री बसों की रजिस्ट्रेशन अक्टूबर महीने के मध्य तक बंद कर सकता है। जुलाई में घोषित संशोधित इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई.वी.) नीति के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 154 ए.सी. बसों की रजिस्ट्रेशन का कोटा अक्टूबर के मध्य तक खत्म होने की संभावना है क्योंकि अब तक लगभग 142 बसें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) के सूत्रों ने कहा कि डीजल बसों की नई रजिस्ट्रेशन अगले साल 1 अप्रैल से फिर से शुरू होगी।

ज़िक्रयोग्य है कि सभी कमर्शियल वाहनों को एस.टी.ए. के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत ही की गई है क्योंकि उन्होंने यह कोटा तय किया था। गौरतलब है कि इस समय शहर में 3500 के करीब डीजल से चलने वाली बसें हैं जिनमें 2000 स्कूल बसें, 1000 टूरिस्ट और फैक्ट्री बसें और करीब 550 चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सी.टी.यू.) की बसें शामिल हैं।

यू.टी. प्रशासन ने इस साल 100 और इलेक्ट्रिक बसें अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई है क्योंकि विभाग के पास वर्तमान में केवल 80 इलेक्ट्रिक बसें ही हैं। विभाग ने ट्राइसिटी के विभिन्न रूटों पर चलने वाली सभी डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें ही चलानी हैं। पॉलिसी के तहत प्रशासन ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर अगले पांच वर्षों के लिए कैपिंग भी लगाई हुई है।

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