Jalandhar में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी ये रोक, DC ने जारी किए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 04 Oct, 2023 08:30 AM

this ban will remain in jalandhar from 7 pm to 8 am dc issued orders

जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

जालंधर: जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइन मशीनों से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में किसानों से कहा कि बी.आई. एस का प्रमाण पत्र वाली हार्वेस्टर कंबाइनों से धान की कटाई करें। उन्होंने किसानों से कहा कि वह शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच धान की कटाई न करें ताकि फसल में नमी की मात्रा न बढ़े, ताकि उनकी फसल की खरीद में देरी न हो।विशेष सारंगल ने कि ऐसी स्थिति में किसानों से मंडियों में सूखा अनाज ही लाने की अपील करते हुए कहा कि कृषि विभाग भी किसानों को इस संबंध में जागरूक करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने जालंधर में धान की पराली जलाने पर लगाई पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जिले के अधिकार क्षेत्र में धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि पराली जलाने से कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती और मिट्टी में मौजूद कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से धुएं की मोटी परत के कारण यातायात भी बाधित होता है और सडक़ दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

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