Edited By Vatika,Updated: 27 Apr, 2021 03:30 PM

पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 27 अप्रैल से कोविड की नई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़/जालंधर: पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 27 अप्रैल से कोविड की नई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। यह पाबंदियां, गाइडलाइंस या निर्देश अगले आदेशों तक जारी रहेंगे। इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
जारी हुए नए दिशा-निर्देश
- सभी दुकानें,मॉल मल्टीप्लेक्स आदि रोजाना शाम 5 बजे बंद करने के निर्देश दिए है। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रहेगी।
- नाईट कर्फ्यू के समय में बढ़ावा किया गया है। अब शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जबकि पहले रात 8 से सुबह 5 बजे तक था।
- वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि अन्य आवश्यक सेवाएं इस कर्फ्यू से बाहर रखी गई है।
- सभी प्राईवेट दफ्तर और सर्विस इंडस्ट्री को घर से काम करने के निर्देश दिए गए है।
ये सेवाएं खुली रहेंगी
1) मैडीकल दुकानें खुली रहेंगी जबकि दूध, डेयरी प्रोडेक्टस, सब्जी, फल आदि की सप्लाई जारी रहेगी।
2 )उद्योगिक कारखानें जहां 24 घंटे शिफ्टों में जारी रहती है खुले रहेंगे।
3) बस, ट्रेन, हवाई यात्रियों की आवाजाही को इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है।
4) निर्माण गतिविधियां और कृषि सेवाएं जारी रहेंगी।
5) e-commerce और माल की आवाजाही जारी रहेंगी।
खतरनाक स्टेज पर पहुंचा कोरोना
बता दें कि एक दिन में 100 लोगों की कोरोना से मौत के चलते पंजाब आज (सोमवार को) खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। अब तक राज्य में 8534 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर मौत के मुंह में चले गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 6080 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से राज्य में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 345229 पहुंच गई है।
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