31 December से पहले कर लें ये काम, नहीं तो होगी मुश्किल

Edited By Kamini,Updated: 20 Dec, 2024 11:42 AM

take service of arms license before 31 december 2024

पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट जानकारी दी है।

पंजाब डेस्क : तरनतारन में असलहा धारकों के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने कहा कि 1 जनवरी 2020 के बाद असलहा धारकों द्वारा अपने असलहा लाइसेंस के संबंध में ई-सेवा पोर्टल पर कोई भी सर्विस नहीं ली गई है, वे 31 दिसंबर 2024 से पहले असला लाइसेंस से संबंधित कोई भी सर्विस अपने नजदीकी सेवा केंद्रों के जरिए ई-सेवा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला तरनतारन में जिनके द्वारा असलहा धारकों ने 1 जनवरीस 2020 के बाद ई-सेवा पोर्टल पर किसी भी तरह की सर्विस नहीं ली गई, वह उक्त तिथि से पहले-पहले यह सर्विस लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के अंदर सर्विस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 1 जनवरी 2025 के बाद असलहा लाइसेंस से संबंधित ई-सेवा पोर्टल पर कोई भी सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!