Edited By Vatika,Updated: 13 Jun, 2024 10:56 AM
![strict restrictions imposed on the people of this district in punjab](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_2image_15_18_274391075order-ll.jpg)
जिलें में लोगों की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए विभिन्न पाबंदीयों के आदेश जारी किए है।
फिरोजपुर (परमजीत सोढी): जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने फौजदारी एक्ट 1973 की धारा 144 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलें में लोगों की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए विभिन्न पाबंदीयों के आदेश जारी किए है।
जिसके संबंध में जानकारी देते हुए राजेश धीमान जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में हुका बार चलाने, जहां सैना की तरफ से असलाह जमा किया जाता है, वहां पर फसलों के अवशेष को आग लगाने संबंधी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही मैरीज पैलेस, होटल, रैस्टोरैंट, सिनेमा हाल के मालिकों को ऐतराजहीनता सर्टीफिकेट लेना, मकान मालिकों् को किराऐदारों की सूचना नजदीकी थानों में देना, प्रवासी मजदूरों की सूचना नजदीकी थानों में देना आवश्यक किया गया है, तांकि कोई भी अनहोनी घनटा को होने से रोका जा सके।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में प्राईवेट व्यक्तियों की तरफ से रात 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक किश्तीयां चलाने, जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे, ढोल या अन्य किसी तरह की आवाद पैदा करने वाले यंत्र चलाने, विवाह शादी व अन्य समारोह में हथियार साथ लेकर चलने, सरकारी व गैर सरकारी ईमारतों पर गंदे व अशलील पोस्टर लगाने और सड़कों की जमीन, लिंक सड़कों के साथ लगती जगह पर अवैध कब्जा करने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पाबंदीयां लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई है और यदि कोई भी व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाऐगी।