Edited By Urmila,Updated: 27 Jun, 2025 05:29 PM

जिला मेजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा जारी की है।
फरीदकोट (चावला) : जिला मेजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा जारी की है। ये आदेश 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार फरीदकोट जिले में किसी भी लाइव शो के दौरान शराब या नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने वाले और हिंसा भड़काने वाले गाने नहीं गाए जाएंगे। फरीदकोट जिले के उन सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जहां मार्क ए फिल्में दिखाई जाती हैं।
फरीदकोट जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नग्न पोस्टर, अर्ध नग्न पोस्टर, अश्लील पोस्टर नहीं लगाए/प्रदर्शित किए जाएंगे। फरीदकोट जिले में वार्षिक परीक्षाओं से 15 दिन पहले तथा परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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