Punjab:सख्त पाबंदियों के आदेश, Hotel,मैरिज पैलेस वाले जरा ध्यान दें...

Edited By Vatika,Updated: 08 Feb, 2025 12:03 PM

strict order to punjab

ऐसी गतीविधियों पर रोक लगाने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है जो अगले दो माह के लिए लागू रहेगा।

फिरोजपुर: एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डा. निधि कुमंद बंबाह ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जिला फिरोजपुर में जहां कहीं भी सेना के हथियार जमा है उसके नजदीक आग लगाने और निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है तथा मकान मालिकों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह अपने किराएदारों के नाम पते अपने नजदीकी पुलिस थानों में दर्ज करवाएं।

उन्होंने कहा कि जिला फिरोजपुर के कारखानेदार, व्यापारी या किसान जो अपने कारोबार को चलाने के लिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देते हैं तथा अपने घरेलू कामों के लिए नौकरी देते हैं, उतनी देर तक उन्हें काम पर नहीं रखेंगे जब तक उनके नाम पते आदि की सूचना पुलिस थाने में नहीं दे दी जाती। उन्होंने कहा कि जिला फिरोजपुर में मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हाल के मालिकों को यह आदेश दिया गया है कि वह तुरंत संबंधित अधिकारियों से एन.ओ.सी. प्राप्त करें। किसी भी तरह के कोई भी यंत्र जिन्हें जेल में ले जाने या जेल के आसपास ले जाने पर पाबंदी हो वह जेल के अंदर या जेल के एरिया में नहीं ले जाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

वहीं जेल क्षेत्र में फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के ध्यान में आया है कि कानूनी तौर पर स्वीकृति गतीविधियों को छोड़कर जेल नियमों अनुसार जिन वस्तूओं, यंत्रों पर पाबंदी है, उन्हें जेल में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता। आमतौर पर देखने में मिलता है कि कुछ कैदियों, हवालातियों द्वारा अनुचित ढंग से जेल में फोन का इस्तेमाल किया जाता है जो सरासर गलत है। ऐसी गतीविधियों पर रोक लगाने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है जो अगले दो माह के लिए लागू रहेगा।

Related Story

    Trending Topics

    Afghanistan

    134/10

    20.0

    India

    181/8

    20.0

    India win by 47 runs

    RR 6.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!