जालंधर वासियों Alert! जारी हो गए सख्त निर्देश, गलती से भी किया ये काम तो...

Edited By Kamini,Updated: 07 Mar, 2025 03:50 PM

strict instructions issued in jalandhar

इस संबंध में कोई ढील नहीं दी जाएगी और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जालंधर : जिला जालंधर में सख्त निर्देश जारी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आज सख्त कदम उठाते हुए भोगपुर बॉयलरों के संचालन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह निर्देश उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भोगपुर बॉयलरो के संचालन के दौरान राख से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाए। इस संबंध में कोई ढील नहीं दी जाएगी और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आगे कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों के संबंध में निर्देश भी जारी किए है, जिसके तहत संबंधित बॉयलर संचालक को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और बॉयलर से धुआं पैदा होने की स्थिति में इस बैंक गारंटी को जब्त करने के अलावा बॉयलर को बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बॉयलर से निकलने वाली राख का वहीं पर निस्तारित किया जाए और अगर यह राख आस-पास के घरों में जाती है तो प्लांट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्रवासियों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करने देगा, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्ट के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जाए। इसका उल्लंघन पाए जाने पर बॉयलर को बंद किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि बॉयलर से निकलने वाली राख का पर्यावरण अनुकूल आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उचित निपटारा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर अग्रवाल ने भोगपुर में बायो सी.एन.जी.प्लांट को भी संचालकों द्वारा नियमों की पालना करने के निर्देश दिए।उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों और अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा।

डिप्टी कमिश्नर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से समय-समय पर बॉयलरो और बायो सी.एन.जी. प्लांट की सरकारी सरकारी मानकों के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के पालन में किसी भी तरह की चूक पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बायो सी.एन.जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि प्रदूषण संबंधी कोई भी कमी सामने आने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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