Edited By Urmila,Updated: 06 Dec, 2023 05:15 PM

आरोपियों की पहचान राजीव जैन और उसकी पत्नी शिवलिका जैन निवासी मौहाली के रुप में हुई है।
लुधियाना (ऋषि): अखबार में विज्ञापन देने के बावजूद भी पति-पत्नी द्वारा अदालत में पेश न होने पर उन्हें पी.ओ. करार दिया गया। जिसके बाद थाना हैबोवाल की पुलिस ने धारा 174-ए के तहत केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी कर्मवीर सिंह के अनुसार आरोपियों की पहचान राजीव जैन और उसकी पत्नी शिवलिका जैन निवासी मौहाली के रुप में हुई है।
आरोपियों के साथ बिशंबर बजाज निवासी सिविल लाइन, हैबोवाल का केस चल रहा है। जिसमें 14 नवंबर 2022 को आरोपियों के वारंट अखबार में प्रकाशित किए गए जिसकी एक महीने का समय गुजरने पर भी पेश न ही हुए जिसके बाद उक्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here