राहत : जीएसटी रिर्टन स्क्रूटनी को लेकर सी.बी.आई.सी. के नए निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jun, 2023 11:35 PM

relief cbic regarding gst return scrutiny

सैट्रल बोर्ड इनडारेक्टर टैक्सज एंड कस्टम (सीबीआईसी) की तरफ से जारी नए निर्देशों के अनुसार जीएसटी रिर्टन की स्क्रूटनी अब आर्टिफिशयल इंटेलीजेंसी (आई.ए) से आनलाइन ढंग से की जाएगी।

लुधियाना ( गौतम ) : सैट्रल बोर्ड इनडारेक्टर टैक्सज एंड कस्टम (सीबीआईसी) की तरफ से जारी नए निर्देशों के अनुसार जीएसटी रिर्टन की स्क्रूटनी अब आर्टिफिशयल इंटेलीजेंसी (आई.ए) से आनलाइन ढंग से की जाएगी। विभाग के अनुसार इससे व्यापारियों और रिर्टन दाखिल करने वाले लोगों को आसानी होगी और विभाग व व्यापारी के समय की भी बचत होगी। आन लाइन स्क्रूटनी सिस्टम लागू होने से व्यापारियों को पर्सनल तौर पर स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा और वह कमियों को आनलाइन ही पूरा कर सकेगा। इसके अलावा विभाग के उचित अधिकारी की तरफ से रिर्टन की स्क्रूटनी की जाएगी और रिर्टन की कमियों को पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड पार्टी की तरफ से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी । उचित अधिकारी को सिस्टम पर उचित जानकारी दी जाएगी जो कि अलग अलग रिर्टन, स्टेटमैंटस रजिस्टर्ड व्यक्ति की तरफ से पूरी की जाएगी और अलग अलग स्त्रोतों जैसे डीजीएआरएम, एडीवीएआईटी के जरिए उपलब्ध करवाया गया डाटा, जानकारी, जीएसटीएन, ई-वे बिल पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। 

टैक्स विशेषज्ञ हितेश गर्ग  का कहना है कि सेल की डिटेल, टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट में किसी भी प्रकार की कमी होने पर संबधित व्यक्ति से दोबारा दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा जाता था । लेकिन नई व्यवस्था से इंकम टैक्स विभाग, बैंक व अन्य संबधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर रिर्टन की स्क्रूटनी को पूरा किया जाएगा । 

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