नाबालिगा से दुष्कर्म का मामला, अदालत ने बाप-बेटे को सुनाई कड़ी सजा

Edited By Kalash,Updated: 15 Feb, 2025 10:41 AM

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ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखदीप कौर की अदालत ने लगभग 2 वर्ष पहले थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से 16 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद किए गए पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है।

मोगा : ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखदीप कौर की अदालत ने लगभग 2 वर्ष पहले थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से 16 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद किए गए पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने इस मामले में दुष्कर्म के जिम्मेदार पुत्र को 10 वर्ष और इस मामले में सहायता करने वाले उसके पिता को 5 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। इस मामले में माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

इस घटना का शिकार हुए मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अपने वकील सीनियर एडवोकेट गगनदीप सिंह बराड़ के माध्यम से माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा था। इसे सुनने के बाद माननीय अदालत ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए सबूतों और गवाहों के साथ-साथ पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट गगनदीप सिंह बराड़ की ओर से पेश की गई दलीलों से सहमत होते हुए अपना फैसला सुनाया है।

इस मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से 2 अप्रैल 2023 को थाना अजीतवाल पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनकी 16 वर्षीय बच्ची को उनके गांव के ही रछपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह की ओर से 26 मार्च 2023 की मध्य रात्रि पहले घर से भगा लिया गया। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास किया और पुलिस के पास रछपाल सिंह संबंधी उनकी बेटी को भगाने की शंका जताई थी।

जिस पर पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी रछपाल सिंह के साथ-साथ उसकी इस मामले में सहायता करने वाले उसके पिता सुखदेव सिंह निवासी गांव चुहड़ चक्क के खिलाफ पोक्सो एक्ट (प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस) के साथ-साथ बनती विभिन्न धाराओं के अधीन 2 अप्रैल 2023 को थाना अजीतवाल में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय अदालत ने आज अंतिम सुनवाई के उपरांत अपना फैसला सुनाया है।

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