Edited By Vatika,Updated: 22 Aug, 2024 12:01 PM
सिटी पुलिस गुरदासपुर ने एक विवाहिता से पिस्तोल के बल पर जर्बी बलात्कार करने के आरोप में गांव चोर सिधवां के
गुरदासपुरः सिटी पुलिस गुरदासपुर ने एक विवाहिता से पिस्तोल के बल पर जर्बी बलात्कार करने के आरोप में गांव चोर सिधवां के सरपंच के विरूद्व विभिन्न धाराओं अधीन केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सरपंच कांग्रेस पार्टी से संबंधित है।सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर 122 तिथि 21 अगस्त 2024 के अनुसार गुरदासपुर सदर पुलिस स्टेशन अधीन एक गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह विदेश जाना चाहती थी तथा उसने एक ऐजैंट शेर सिंह पुत्र गुरशरन सिंह निवासी तुंग को इसके लिए मोटी राशि दी थी। परंतु ऐजैंट न तो उसे विदेश भेज सका तथा न ही वह पैसे वापिस कर रहा था।
पीड़िता ने बताया कि इस संबंधी उसने अपने मायके घर गांव चोर सिधवां के सरपंच कुलबीर सिंह पुत्र अमर सिंह से बात कर पैसे दिलाने की बात की। जिस पर सरंपच ने उसे पैसे वापिस दिलाने का आश्वासन दिया। इस संबंधी वह अपने पति के साथ तथा कई बार अकेले गुरदासपुर स्थित सरपंच कुलबीर सिंह के हरदोछन्नी रोड़ स्थित कार्यालय में जाकर मिली। परंतु पैसे दिलाने संबंधी कोई बात नही बनी। पीड़िता ने बताया कि गत दिवस 20 अगस्त को सरपंच कुलबीर सिंह ने उसे फोन कर अपने कार्यालय में पैसे दिलाने संबंधी बुलाया। जिस पर उसका पति शाम लगभग 6.30 बजे उसे कुलबीर सिंह के कार्यालय के बाहर छोड़ कर किसी जरूरी काम से चला गया तथा जल्दी आने की बात की।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि सरपंच कुलबीर सिंह उसे कार्यालय के पीछे बने अपने निवास में ले गया तथा बैड पर बैठने को कहा। कुलबीर सिंह उससे अश्लील हरकतें करने लगा तो उसने जब विरोध किया तो कुलबीर सिंह ने पिस्तोल निकाल लिया तथा जान से मारने की धमकियां देने लगा। उसने पिस्तोल के बल पर उससे जर्बी बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर सारे परिवार को जान से मारने की धमकिया दी। उसके बाद उसने सड़क पर आकर अपने पति को फोन किया।फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।