Punjab: लग गई इस दवाई पर पाबंदी, लेते हैं आप तो जरा पढ़ ले नई Guidelines

Edited By Vatika,Updated: 10 Jan, 2025 02:50 PM

punjab this drug has been banned

इसके अलावा 75 मिलीग्राम तक की खरीद-बिक्री की सही रिकॉर्ड रखेंगे।

अमृतसर(नीरज, दलजीत): प्रीगैबलिन के फार्मूले के तहत तैयार की गई दवा, जिसे नार्कोटिक या मनोविज्ञानिक पदार्थों के तौर पर सूचित नहीं किया गया लेकिन इसकी हो रहे दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए इसकी खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसको बेचने के लिए डाक्टर की सिफारिश के साथ-साथ सारा रिकार्ड रखने की हिदायत की है।

जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 एवं 300 मि.ली. ग्राम वाले प्रीगैबलिन के फार्मूले के सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत से लोग इस फार्मूले के आदी हो रहे हैं लेकिन ड्रग प्रीगैबलिन 150 और 300 मिलीग्राम डाक्टरों द्वारा अक्सर तजवीज नहीं की जाती। यहां तक कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोपेडिक्स भी सिर्फ 75 मिलीग्राम ड्रग प्रीगैबलिन का नुस्खा दे रहे हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने आदेश दिए हैं कि इस फार्मूले के 75 मिलीग्राम से अधिक कैप्सूल/टैबलेट का भंडारण और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी होगी। थोक विक्रेता, परचून विक्रेता, कैमिस्ट/मैडीकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई अन्य व्यक्ति प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम की असल पर्ची से बिना नहीं बेचेंगा। इसके अलावा 75 मिलीग्राम तक की खरीद-बिक्री की सही रिकॉर्ड रखेंगे। सभी विक्रेता पर्ची का ठीक से जांच 

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