शहर में DC ने 13 दिसंबर तक लगा दी ये रोक, आदेश जारी, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 24 Oct, 2025 11:10 AM

punjab strict order

जिला मजिस्ट्रेट ने निजी कब्जे वाले/स्वामित्व वाले खाली प्लॉटों की सफाई के संबंध में आदेश जारी किए

फरीदकोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर ने फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर निजी कब्जे वाले/स्वामित्व वाले खाली प्लॉटों में कचरा, गंदगी और गंदे पानी के जमाव के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, शहर में खाली प्लॉटों के मालिक/कब्जाधारी अपने खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर, गंदगी और स्थिर बरसाती पानी की तुरंत सफाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी के स्वामित्व/कब्जे वाले खाली प्लॉट के चारों ओर एक ठोस चारदीवारी या बाड़ लगाई जाए या प्लॉट में कचरा जमा होने से रोका जाए। जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व/कब्जे वाले प्लॉटों में कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) को फैलाते हैं। इस प्रकार, ये बीमारियाँ शहर निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और जानलेवा खतरा हैं। ऐसी स्थिति में, इन बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए इन खाली प्लॉटों की सफाई करना आवश्यक है। इस सब के मद्देनजर, यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगा।

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!