पंजाब के विधायकों का टैक्स भरा जा रहा सरकारी खजाने से

Edited By swetha,Updated: 06 Dec, 2019 11:32 AM

punjab mlas are being taxed by the government treasury

पंजाब में विधायकों की आय का टैक्स सरकारी खजाने से दिया जा रहा है

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में विधायकों की आय का टैक्स सरकारी खजाने से दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि विधानसभा के उक्त फैसले में किस अधिनियम की उल्लंघना हुई है? कोर्ट को बताया जाए।

याचिकाकर्ता एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने को समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल 2020 तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा ने इस फैसले से न आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है और न ही आयकर की दरों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। अपनी दलील में याचिकाकत्र्ता ने कहा कि विधानसभा के पास विधायकों का आयकर सरकारी कोष से भरवाने का अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने याचिकाकत्र्ता से पूछा कि विधानसभा को विधायकों को कोई ऐसा लाभ देने से रोकने का प्रावधान कहां है?

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