Edited By Urmila,Updated: 11 Jun, 2023 12:00 PM

कार्य में शामिल कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद, सटीक विवरण और संशोधन के पीछे की मंशा पर स्पष्टता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
पंजाब डेस्क: राज्य सरकार 19-20 जून को होने वाले विधान सभा सत्र में पंजाब सरकार डी.जी.पी. की नियुक्ति के लिए पुलिस अधिनियम-2007 में एक अहम संशोधन करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार कानून विभाग, गृह विभाग के परामर्श से राज्य के समक्ष अलग-अलग विकल्पों को तोलने के बाद संशोधनों की समीक्षा की तैयारी में है। बता दें कि संशोधनों के बारे में जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, जबकि सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है।
कार्य में शामिल कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद, सटीक विवरण और संशोधन के पीछे की मंशा पर स्पष्टता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विचार-विमर्श ऐसे समय में आया है जब भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार डी.जी.पी. के पद के लिए यू.पी.एस.सी. को अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करने में पिछड़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में गौरव यादव 11 महीने के लिए डी.जी.पी. के रूप में बने रहे। जिक्रयोग्य है कि यादव ने वीरेश कुमार भावरा का स्थान लिया था, जिन्हें चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान यू.पी.एस.सी .प्रक्रिया के अनुसार डीजीपी नियुक्त किया गया था। भावरा ने इस पद पर महज छह महीने काम किया।
जब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ' के मामले में अपने फैसले में यूपीएससी के माध्यम से डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, तब से पंजाब सरकार इस मुद्दे पर 'कानून और आदेश' राज्य का विषय है और यू.पी.एस.सी. के माध्यम से डी.जी.पी. की नियुक्ति अपनी पसंद के शीर्ष पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने के राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इन संशोधनों के बाद, पंजाब सरकार ने अपने पहले के फैसले में संशोधन करने और संशोधित प्रक्रिया के माध्यम से राज्य को एक डी.जी.पी. नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, हालांकि, अदालत ने 16 जनवरी, 2019 को याचिका खारिज कर दी।
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