पंजाब में डिफाल्टरों पर बड़े स्तर पर शुरू हुई कार्रवाई, दिया गया आखिरी मौका

Edited By Kalash,Updated: 15 Mar, 2025 06:31 PM

punjab action against defaulters

डिफाल्टरों को नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया गया और न ही प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स जमा करवाने संबंधी कोई दस्तावेज शाखा में दिए गए।

कपूरथला (सेखड़ी/हनीश): नगर निगम कमिश्नर वरिंदरपाल सिंह बाजवा द्वारा नगर निगम कपूरथला की प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स ब्रांच के साल 2024-25 के बजट को देखते हुए शहर की विभिन्न प्रॉपर्टी के डिफाल्टरों को 112-ए (5) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था पर उक्त डिफाल्टरों को नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया गया और न ही प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स जमा करवाने संबंधी कोई दस्तावेज शाखा में दिए गए।  

इसलिए नगर निगम कमिश्नर वरिंदरपाल सिंह बाजवा द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स ब्रांच के वर्ष 2024-25 के  बजट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 138(सी) के तहत उनकी संपत्ति सील करने के लिए डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें उन्हें 3 दिन के भीतर अपनी संपत्ति की रिटर्न और संपत्ति कर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में बकाया कर जमा नहीं करवाया गया तो पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 138 (सी) के तहत संपत्ति को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम कमिश्नर कपूरथला ने शहर निवासियों से अपील की कि वे नगर निगम का सहयोग करें तथा अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स समय पर जमा करवाना अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!