Edited By Sunita sarangal,Updated: 21 Mar, 2021 11:05 AM

4जी या 5जी की इंटरनैट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को पंजाब पावरकॉम ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है।
चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब में 4जी या 5जी की इंटरनैट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को पंजाब पावरकॉम ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है। पावरकॉम के चीफ इंजीनियर कमर्शियल ने सभी इंजीनियर इन चीफ/चीफ इंजीनियर (डी.एस.) को कहा है कि 4जी/5जी इंटरनैट सेवाएं प्रदान करने वाली टैलीकॉम कंपनियों को अपने टावर स्थापित करने हेतु बिजली के कनैक्शन प्राप्त करने के लिए संबंधित परिसर के स्वामित्व का प्रमाण देना जरूरी होता है, लेकिन राज्य में टैलीकॉम प्रणाली के सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई टैलीकॉम कंपनी उक्त सेवाओं के लिए जरूरी टावर स्थापित करने हेतु बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन करती है तो उसके लिए संबंधित परिसर के स्वामित्व की पुष्टि के लिए लीज या रैंट डीड का पंजीकरण जरूरी नहीं होगा।
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पावरकॉम ने यह रियायत आगामी 31 दिसम्बर तक के लिए जारी की है। यह भी कहा गया है कि उक्त तिथि तक टैलीकॉम कंपनी के साथ भूखंड या परिसर के स्वामित्व या कब्जे के संबंध में साधारण लीज या रैंट डीड वह भी बिना पंजीकरण के मान्य होगी। साथ ही कहा गया है कि यह छूट राज्य की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की गई है।
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