Edited By Paras Sanotra,Updated: 11 Aug, 2023 03:54 PM
कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
लुधियाना: अतिरिक्त सैशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में डाबा निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर 2020 को थाना डाबा की पुलिस ने डाबा-लोहारा रोड पर नाका लगाया हुआ था और उन्होंने लोहारा रोड की तरफ से उक्त आरोपी आते हुआ देखा जिसने अपने कंधे पर एक सफेद रंग का बैग टांगा हुआ था।
पुलिस को देखते ही वह पीछे मुड़ने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 7300 नशीली गोलियां मिलीं। नशीली गोलियों की मौजूदगी के संबंध में वह न तो कोई बिल दिखा सका और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे सका। पुलिस ने मामला दर्ज़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया था।
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