पंजाब में डॉग ब्रीडिंग पर नई सख्ती, सीधे 50,000 जुर्माना और जेल तक की सजा!

Edited By Vatika,Updated: 08 Apr, 2025 11:10 AM

new strictness on dog breeding in punjab

पंजाब में डॉग ब्रीडिंग पर नई सख्ती शुरू हुई है।

पंजाब डेस्कः पंजाब में डॉग ब्रीडिंग पर नई सख्ती शुरू हुई है।

दरअसल, डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर श्रीमती दीपशिखा शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पालतू पशुओं, पक्षियों और कुत्तों के व्यापार को नियमित करने और इन पशुओं के कल्याण के लिए कदम उठाते हुए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप्स रूल्स 2018 के तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि कुत्तों और बिल्लियों की खरीद-फरोख्त में शामिल सभी दुकानदार, ब्रीडर और ऑनलाइन व्यापारी पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है।

उन्होंने कहा कि फिरोजपुर जिले में इस कार्य से संबंधित सभी दुकानदार व ब्रीडर्स तुरंत पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर (मोबाइल नंबर: 9478054485) से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने जिलावासियों से अपील करते कहा कि वे किसी भी पालतू पशु को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि दुकान/ब्रीडर पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत है।

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