Punjab : त्यौहारों के दौरान पटाखों पर नई गाइडलाइन, जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 23 Sep, 2025 05:34 PM

new guidelines on firecrackers during festivals

जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में त्यौहारों के मद्देनजर जिले की सीमा में पटाखे फोड़ने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

होशियारपुर (जैन) : जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में त्यौहारों के मद्देनजर जिले की सीमा में पटाखे फोड़ने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखे और आतिशबाजी फोड़ने का दिन और समय निर्धारित किया है और निर्देश दिए हैं कि इस निर्धारित समय के बाद या उससे पहले पटाखे और आतिशबाजी फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 20 अक्तूबर को दीवाली पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 5 नवंबर को गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक तथा 25-26 दिसंबर को क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और 31 दिसंबर (मध्यरात्रि) को नववर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थल आदि जैसे साइलैंस जोन के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट, जिला पुलिस को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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