Edited By Urmila,Updated: 24 Jun, 2025 10:51 AM

मानयोग पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई पर करते डीजीपी ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन ने जीएसटी विभाग को 70 फर्मो की जांच करने के लिए कहा है।
लुधियाना (गौतम ) : मानयोग पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई पर करते डीजीपी ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन ने जीएसटी विभाग को 70 फर्मो की जांच करने के लिए कहा है। इस संबंध में खन्ना पुलिस की तरफ से कश्मीर गिरी के बयान पर दो लोगों सोनीसोनी व रविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था । शिकायतकर्त्ता का आरोप था कि मंडी गोविंद गढ़, लुधियाना व खन्ना के कुछ लोगों की तरफ से ग्रुप बना कर बडे स्तर पर बोगस बिलिंग की जा रही है । उक्त मामला पुलिस के आधा अधिकारियों की तरफ से की गई जांच के बाद दर्ज हुआ था । इस संबंध में शिकायतकर्त्ता ने मानयोग हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि इन लोगों की तरफ से करीब 900 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग फर्जी फमें बना कर दी गई है । उक्त फर्मे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोली गई है । जिनमें सोने, लोहे व लोहे की स्क्रैप की बोगस बिलिंग कर जीएसटी व सीजीएसटी विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है । लेकिन जीएसटी विभाग को कई बार शिकायत देने के बाद भी अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
19 लोगों को किया जा सकता है नामजद
मानयोग हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद फतेहगढ़ पुलिस की तरफ से स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम गठित की गई है । शिकायतकर्त्ता की तरफ से इस संबंध में 19 लोगों के नाम दिए गए है, जो कि फर्जी फर्मे बना कर जीएसटी विभाग को चूना लगा रहे थे । उनका आरोप है कि विभाग से जीएसटी नंबर लेने के लिए इन लोगों की तरफ से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए है और आधार कार्ड पर फोटो बदल कर विभाग को दिए गए है । इतना ही नहीं इन लोगों के साथ एक प्रमुख प्राइवेट बैंक के कर्मियों के मिले होने की संभावना है क्योंकि इन लोगों की तरफ से एक ही बैंक की दो अलग अलग ब्रांचों में खाते खुलवा कर हर रोज करोड़ों रुपए की ट्राजेक्शन की जा रही थी । इस संबंध में इन फर्मो के चैक भी शिकायतकर्त्ता की तरफ से विभाग को दिए गए है ।
महीने में की जाए रिपोर्ट पेश
मानयोग कोर्ट के आदेशों पर डीजीपी ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन की तरफ से जीएसटी विभाग के अधिकारियों को इन 70 फर्मो की जांच के बाद एक महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है । जांच के बाद फर्जी फर्मे बना कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, टैक्स वसूल करने या एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है । इन फर्मो में कुछ सीजीएसटी विभाग से रजिस्ट्रड करवाई गई फर्मे भी शामिल है । विभाग ने सीजीएसटी विभाग को भी इन फर्मो की जांच करने के लिए कहा गया है । शिकायतकर्त्ता का आरोप है कि इस मामले में हवाला कारोबार का भी खुलासा होने की संभावना है ।
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