Ludhiana : निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जारी हुए ये Notice

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 May, 2025 07:37 PM

ludhiana big action against private schools

लुधियाना में कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।

लुधियाना (विक्की) : लुधियाना में कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि लुधियाना में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से चल रहे 9  स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। विभाग ने पत्र जारी स्कूल प्रबंधकों को कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 15.05.2025 को आपके विद्यालय का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा यह पाया गया कि आपके विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल 355 बच्चे पढ़ रहे हैं। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 18(1) के अंतर्गत कोई भी विद्यालय चलाने के लिए मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। जबकि आपके द्वारा बिना किसी मान्यता के विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जो कि आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के नियमों का उल्लंघन है।

कोई भी व्यक्ति आर.टी.ई. अधिनियम की मान्यता के बिना विद्यालय नहीं चला सकता। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध धारा 18(5) के अंतर्गत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपके द्वारा बिना मान्यता के विद्यालय चलाकर आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 2 दिनों के भीतर सही कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है, तो आपके विद्यालय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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