Property Tax व पानी-सीवरेज के बकाया बिलों की अदायगी पर आज से लगेगी ब्याज-पैनल्टी

Edited By Vatika,Updated: 01 Aug, 2020 09:23 AM

interest penalty will be paid from today on payment of outstanding taxes

पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी की डैडलाइन खत्म होने के बाद 1 अगस्त से प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बकाया बिलों की अदायगी न करने वाले लोगों पर ब्याज व पैनल्टी लगेगी।

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी की डैडलाइन खत्म होने के बाद 1 अगस्त से प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बकाया बिलों की अदायगी न करने वाले लोगों पर ब्याज व पैनल्टी लगेगी।

यहां बताना उचित होगा कि पंजाब के लगभग सभी नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बिलों की वसूली के रूप में कई सौ करोड़ रुपए बकाया खड़े हैं जिसे जमा करवाने के लिए नोटिस जारी करने के जवाब में लोगों द्वारा ब्याज, पैनल्टी माफ  करने की मांग की जा रही है। इसके मद्देनजर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा पिछले साल नवंबर में प्रॉपर्टी टैक्स व इस साल फरवरी में पानी-सीवरेज के बकाया बिलों के लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी जारी की गई जिसमें बकाया बिलों की अदायगी करने वाले लोगों को ब्याज  पैनल्टी की माफी दी गई थी। लेकिन इस पॉलिसी की डैडलाइन खत्म होने से पहले ही लॉकडाऊन लागू हो गया जिसके बाद पॉलिसी की अवधि को एक के बाद एक करके 31 जुलाई तक बढ़ाया गया।

पॉलिसी के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स पर 9 महीने तक ब्याज व पैनल्टी की माफी के साथ 10 फीसदी रिबेट दी गई जबकि पानी-सीवरेज के बकाया बिलों पर छूट भी 6 महीने तक जारी रही जिसके बावजूद बकाया बिलों की अदायगी न करने वाले लोगों को अब ब्याज व पैनल्टी का बोझ उठाना होगा।

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