Canteen में Fast Food का स्वाद लेने वाले Students के लिए अहम खबर, जारी हुई नई Guidelines

Edited By Kamini,Updated: 18 Jul, 2024 03:59 PM

important news for students who enjoy fast food in the canteen

कॉलेजों व उच्च शिक्षा संस्थानों की कैंटीनों में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी हुई हैं। जानकारी मुताबिक, फास्ट फूड को लेकर यूजीसी (UGC) ने नई गाइडलाइंस जारी की है।

पंजाब डेस्क : कॉलेजों व उच्च शिक्षा संस्थानों की कैंटीनों में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी हुई हैं। जानकारी मुताबिक, फास्ट फूड को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल, बर्गर, केक, समोसा सहित कई फास्ट फूड हैं जिन्हें कंटीन में बच्चों को दिया जाता है। फास्ट फूड से बच्चों की कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जोकि गंभीर चिंता का विषय है। यूजीसी ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी के चलते यूजीसी ने सभी स्कूलों कालेजों, यूनिवर्सिटीयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी कैंटीनों में फास्ड फूड की बिक्री बंद करने निर्देश दिए हैं, जिसमें कोल्ड  ड्रिंक्स, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आदि शामिल है।

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ये पहली बार नहीं है जब यूजीसी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले आयोग की ओर से साल 2016 और 2018 में भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे। अपने पुराने सलाहों में यूजीसी ने छात्रों को स्वास्थ्य और हेल्दी चीजों को बढ़ावा देने के लिए कहा था।  वहीं एक कालेज प्रिंसीपल ने कहा कि होटल/रेस्टोरेंट में फास्ड फूड को लेकर बच्चों को रोका नहीं सकता। लेकिन उन्हें फास्ट फूड से आग्रह किया जा सकता है। यूजीसी ने बच्चों को फास्ट ओफूड से दूर रहने और हैल्थी खाना खाने के लिए कहा है।

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