Edited By Vatika,Updated: 08 Oct, 2024 03:05 PM
प्रशासन ने शहर के गांवों और स्लम एरिया में खुले 79 गैर मान्यता प्राप्त
चंडीगढ़: प्रशासन ने शहर के गांवों और स्लम एरिया में खुले 79 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण कर तीन सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इन स्कूलों के निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार है। जिस पर जल्द ही प्रशासन उचित कार्रवाई का फैसला लेगा।
उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने 10 सितम्बर को एस.डी.एम. और संयुक्त आयुक्त एम.सी. को शहर की पेरीफेरी में गैर मान्यता प्राप्त 79 स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग नियमों और अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से 10 सितम्बर को अवैध रूप से चल रहे स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले 21 अगस्त को भेजे गए पत्र के बाद गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। यह पत्र एस्टेट अधिकारी, यू.टी. प्रशासन और नगर निगम को भेजा गया था। इस पत्र के मुताबिक वर्ष 2019 में 119 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को विभाग के ध्यान में लाया गया था। निरीक्षण में पता चला कि 28 स्कूल बंद हो गए थे। हालांकि, 91 स्कूल अभी भी अवैध रूप से चल रहे थे, जिनमें अनुमानित 19,000 छात्र पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों की इमारतों में सुरक्षा उपाय भी बड़ी चिंता का विषय था। एस्टेट ऑफिस और नगर निगम के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।
बैठक कर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी
अभी इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूं। इस हफ्ते में बैठक कर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। -हरसुहिदर पाल सिंह बराड़, निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
66 में से 55 के पास नहीं अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र
पांच साल पहले किए प्रयासों के बावजूद समस्या ज्यों की त्यों है। ताजा निरीक्षण में पाया गया कि लगभग 55 स्कूल बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के चल रहे हैं। वहीं, 59 के पास आवश्यक फिट फॉर ऑक्यूपेशन प्रमाणपत्र नहीं थे। इन सुरक्षा खामियों के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों की चिंता सता रही है। अगस्त, 2024 के पत्र के अनुसार विभाग को अभी भी चल रहे लगभग 79 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में जानकारी है। इन स्कूलों ने आर.टी.आई. अधिनियम और पंजाब शिक्षा संहिता की मान्यता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं किया है।
बच्चों के भविष्य के लिए खतरा
शिक्षा विभाग ने शहर के 91 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक महीने का नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नोटिस पीरियड के दौरान स्कूलों को उचित मान्यता प्राप्त करने का अवसर दिया गया था, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों की मान्यता का अभाव बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। स्कूलों ने निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह कदम शहर में शिक्षा के मानकों को सुधारने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ये स्कूल बंद हो जाते हैं, तो यहां पढ़ रहे करीब 25 हजार छात्रों को एडजस्ट करना चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन जाएगा।