Edited By Updated: 27 Mar, 2017 11:10 AM

स्टेट प्रोग्राम अफसर तम्बाकू कंट्रोल सैल ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधीश को राज्य में चल रहे सभी हुक्का बारों के विरुद्ध धारा-144
लुधियाना(सहगल): स्टेट प्रोग्राम अफसर तम्बाकू कंट्रोल सैल ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधीश को राज्य में चल रहे सभी हुक्का बारों के विरुद्ध धारा-144 लगाने को कहा है। स्टेट प्रोग्राम अफसर डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि कई शहरों में यह सूचना मिली है कि वहां अभी भी हुक्का बार चल रहे हैं। हाल ही में जीरकपुर में 6-7 हुक्का बार में छापामारी कर 2 हुक्का बारों के विरुद्ध पुलिस में केस भी दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहे केस नम्बर सी.पी. डब्ल्यू 14597/2007 चल रहा जिसके तहत सरकार द्वारा सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस प्रमुखों तथा जिलाधीशों को भी धारा-144 लगाने को लिखा जा चुका है।
शादी व अन्य प्रोग्राम में हुक्के का चलन आम
विवाह-शादियों व अन्य प्रोग्रामों पर हुक्के का चलन आम हो गया है। इसमें बुजुर्ग व युवा अधिक हुक्के का धुआं उड़ाते देखे जा सकते हैं। परन्तु पुलिस व प्रशासन द्वारा विवाह शादियों में हस्ताक्षेप या जांच नहीं की जा रही इसलिए यह चलन धीरे-धीरे बढ़ते हुए इन सार्वजनिक समारोहों का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
हुक्का बार चलाने वालों पर निम्न कार्रवाई हो सकती है
-प्वॉजन एक्ट 1919 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्वॉजन पोजेशन एड सेल्ज 2014
-फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006
-ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट 1940
-कोपटा एक्ट (सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन की मनाही व्यापार या उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण)
-जुवैनाइल एक्ट 2015
-फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसैंस होल्डर किसी भी सामान आदि दुकान, रेस्तरां, मैरिज पैलेस द्वारा हुक्का बार चलाने पर उसका लाइसैंस रद्द कर सकता है।
-जिले में धारा-144 लगाने पर उसकी उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
स्कूल-कालेजों के विद्यार्थी भी हो रहे शिकार
डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि स्कूल-कालेजों के विद्यार्थी भी हुक्के की लत के शिकार हो रहे हैं। इन हुक्का बारों में तम्बाकू के अलावा निकोटिन तथा अन्य नशों का समावेश करते पिया या पिलाया जाता है। लुधियाना, जालंधर सहित कई शहरों में पुलिस व प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की गई जिस पर सरकार भी अपना रोष व्यक्त कर चुकी है। अब सरकार ने इसे कड़े हाथों से निपटने की सोची है और कई कानूनों के तहत हुक्का बारों पर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि विद्यार्थियों में लड़के व लड़कियां दोनों शामिल हैं।
क्या हैं हुक्का पीने के खतरे
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हुक्का पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक है।
-एक घंटे तक हुक्का पीना 100 सिगरेट पीने के बराबर है।
-हुक्के के धुएं में खतरनाक तथा जानलेवा कैंसर कारक होते हैं।
-हुक्के में पाया जाने वाला निकोटिन एक जहर का असर करता है।