Edited By Kalash,Updated: 11 Jan, 2024 12:11 PM
हाईकोर्ट ने 8 साल की मासूम की कस्टडी उसकी मां को देने से इंकार कर दिया। बच्ची के कारण हाईकोर्ट को आदेश बदलने पर मजबूर होना पड़ा
तरनतारन : हाईकोर्ट ने 8 साल की मासूम की कस्टडी उसकी मां को देने से इंकार कर दिया। बच्ची के कारण हाईकोर्ट को आदेश बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जानकारी के अनुसार अवैध कस्टडी के मामले में हाईकोर्ट ने बच्ची को उसकी मां को देने का आदेश दिया तो बच्ची रोने लगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश बदल दिए और बच्ची को उसके दादा-दादी के पास रखने के आदेश दिए।
आपको बता दें कि तरनतारन की एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसकी पहली शादी से उसके एक बेटी हुई थी। उसने तलाक के बाद दूसरी शादी की थी, इसके बाद वह अपने पति और बेटी के साथ रह रही थी। वहीं कुछ समय बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया पर उसकी बेटी को अपने पास रख लिया। इसे लेकर उसने याचिका में कहा था कि उसकी बेटी उसे वापिस सौंपी जाए क्योंकि उसका दूसरे पति के परिजनों से कोई रिश्ता नहीं है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने बच्ची को उसकी मां को सौंपने के आदेश दिए तो बच्ची रोने लगी। बच्ची ने कहा कि मां उसे एक बार साथ लेकर गई थी पर मां ने उसने साथ सही बर्ताव नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए बच्ची को उसके दादा-दादी के पास रखने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बच्ची को उसकी मां से रोज मिलने का समय दिया जाएगा। वहीं मां के साथ बच्ची के संबंध ठीक होने के बाद उसे कस्टडी का दावा करने की अनुमति दी गई है।
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