हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को दिया झटका, 23 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द

Edited By Kamini,Updated: 31 Jul, 2025 04:13 PM

high court gives a blow to contractors

हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को बड़ा झटका दिया है।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि) : हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, करोड़ों रुपए के टेंडर को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नगर परिषद बरनाला द्वारा रद्द किए गए करोड़ों रुपये के टेंडरों के संबंध में ठेकेदारों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका आज खारिज कर दी गई। इसके साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष गुरजीत सिंह रामनवासिया को कानूनी जीत मिली है और ठेकेदारों को बड़ा झटका लगा है।

सुनवाई के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष गुरजीत सिंह रामनवासिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार हाईकोर्ट में पेश हुए और दलीलें दीं। अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और ठेकेदारों से बातचीत जारी है। पहले टेंडर 30 से 35 प्रतिशत पूरे (कम दर पर) दिए जाते थे, लेकिन इस बार ठेकेदार केवल 4 से 10 प्रतिशत पूरे टेंडर ही ले रहे हैं। अब ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत काम पूरा होने पर बातचीत शुरू कर दी है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ठेकेदारों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले की पुष्टि करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष गुरजीत सिंह रामनवासिया ने कहा कि यह लोकतंत्र और जनता के धन की सुरक्षा की जीत है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं और किसी भी हालत में नगर कौंसिल के धन की लूट नहीं होने देंगे। ‌गौरतलब है कि 17 जुलाई को नगर कौंसिल बरनाला ने करीब 23 करोड़ रुपये के टेंडर रद्द करने के आदेश जारी किए थे। ये आदेश नगर परिषद अध्यक्ष रामनवासिया के हस्ताक्षरों से जारी किए गए थे। इस मामले के अलावा नगर कौंसिल में होने वाले विकास कार्यों, टेंडरों और वित्तीय लेन-देन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। उन्होंने  स्पष्ट किया कि कौंसिल के धन का इस्तेमाल किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के धन का इस्तेमाल सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए।

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