Edited By Kamini,Updated: 03 Oct, 2024 01:49 PM
पंचायती चुनावों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पं
पंजाब डेस्क : पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 170 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसमें ज्यादातर याचिकाएं आरक्षण से संबंधित थीं। इसके अलावा अलग-अलग वार्डों में एक ही परिवार के वोट बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामले भी सामने आए।
एक ही परिवार के सदस्यों का वोट अलग-अलग वार्डों में जाने को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने अलग-अलग वार्डों में बांटे गए वोटों को 5 दिन के अंदर दुरुस्त करने का आदेश दिया है। वहीं, चुल्ला टैक्स के मामले से भी निपटने के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है। बता दें कि पंचायती चुनावों को हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी। चंडीगढ़ के कुलजिंदर सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायती चुनवों को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि चुनावों को लेकर जल्दबाजी में नोटिफिकेश जारी की गई हैं। पंचायती चुनावों के लिए नोटिफिकेश में 3 दिन का अधिक समय देने पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा और कई याचिकाएं दायर की गई थी।
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