Edited By Vatika,Updated: 29 Nov, 2023 09:57 AM

सुनवाई दौरान पंजाब सरकार 600 सहायक प्रोफेसरों को तुरंत स्टेशन अलांट करने की मांग करेगी।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर/लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर दायर की गई रिव्यू याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के मौके पर पंजाब सरकार द्वारा 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर/लाइब्रेरियन की भर्ती के दौरान चयनित 600 प्रोफेसरों को तुरंत स्टेशन अलॉट करने की मांग की जाएगी। उक्त जानकारी पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए नवंबर, 2021 में 1158 सहायक प्रोफेसर/लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस संबंधित विशेषज्ञों द्वारा पहले ही सरकार को कह दिया गया कि इतने कम समय में कानून अनुसार भर्ती पूरा करना असंभव है, जिसे दरकिनार करते हुए यह भर्ती प्रक्रिया मुक्कमल कर ली गई पर इस भर्ती प्रक्रियां के खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, जिस कारण 1158 सहायक/ लाईब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया में सफल रहे उम्मीदवारों का भविष्य खराब हो गया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रीतू बाहरी के नेतृत्व द्वारा डबल मैंच द्वारा की जाएगी। सुनवाई दौरान पंजाब सरकार 600 सहायक प्रोफेसरों को तुरंत स्टेशन अलांट करने की मांग करेगी।