सुल्तानपुर लोधी में आतिशबाजी और पटाखे बैन

Edited By Mohit,Updated: 25 Oct, 2019 09:08 PM

fireworks banned in sultanpur lodhi

डा. चारुमिता एस.डी.एम. सुल्तानपुर लोधी ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मिले.........

सुल्तानपुर लोधी (धीर): डा. चारुमिता एस.डी.एम. सुल्तानपुर लोधी ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम पब्लिक को आदेश जारी किए कि कोई भी व्यक्ति सुल्तानपुर लोधी हद में और म्युनिसिपल कमेटी की हद के बाहर 20 किलोमीटर अधीन आते क्षेत्रों में आतिशबाजी/पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। आदेशों में आगे कहा गया कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वें प्रकाशोत्सव 12 नवम्बर को सुल्तानपुर लोधी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। 

इस संबंधी सुल्तानपुर लोधी में आने वाली संगतों के लिए टैंट सिटी बनाई गई है। इसके अलावा दीवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। इस संबंधी आम जनता की ओर से आतिशबाजी का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है और किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटे पटाखो के चलाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह आदेश 31 नवम्बर तक लागू रहेगा।

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